Tuesday, March 17, 2020

अवैध शराब मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 2 हजार का अर्थदण्ड


मुरैना / मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि थाना सिविल लाईन की उ. नि. हेमलता गर्ग ने, गणेशपुरा मुरैना निवासी गिर्राज उर्फ पिंकी पुत्र लाल सिंह गुर्जर को सोलंकी पेट्रोल पंप के पास मुरैना से 22 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान, श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध कर, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।


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