Tuesday, March 17, 2020

चम्बल रेत के उत्खनन एवं परिवहन करने वाले दो आरोपियों को चार-चार माह का सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रूपये अर्थदण्ड


मुरैना / जेएमएफ.सी मुरैना न्यायालय ने प्र.क्र. - 1908/19 में आरोपी 1. गिर्राज पुत्र जगमोहन सिंह निवासी ग्राम लोहगढ़  थाना नूराबाद 2. राजवीर पुत्र जगमन सिंह निवासी - माधौसिंह का पुरा, लोहगढ़ थाना नूराबाद, उक्त दोनों आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधि. में दोषी पाते हुए 4-4 माह का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड एवं भारतीय वन्य अधि. 1927 की धारा 41 सहपठित धारा 42 में 4-4 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती उज्मा सुल्ताना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की। मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि गेम रेंजर देवरी स्टाफ गस्त पर था, गस्त के दौरान जरेरूआ के पास ए.बी. रोड़ बामौर पर एक टेऊक्टर चंबल रेत से भरा हुआ दिखाई दिया, जिसका पीछा कर टेऊक्टर को मय ड्राइवर सहित पकड़ लिया। टेक्टर चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गिर्राज बताया एवं रायल्टी रसीद के बारे में पूछा तो उसने न होना बताया, एवं वाहन मालिक का नाम पूछा तो उसने राजवीर बताया। उक्त दोनों आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पजंीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत अभियोजन के पक्ष से सहमत होकर आरोपीगण को दोषी ठहराया।      
ईएमएस/ चन्द्रबली सिंह/  17 मार्च 2020


 


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