शिवपुरी, 06 मार्च 2020/ जिले की वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु नवीनीकरण के लिए शेष रही देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का लाॅटरी के माध्यम से निष्पादन किया जाना है। उक्त निष्पादन की कार्यवाही कलेक्टर शिवपुरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 09 मार्च 2020 को शाम 04 बजे जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इच्छुक व्यवसाइयों द्वारा ऐसी दुकानों का विवरण, मदिरा की खपत, धरोहर राशि, वार्षिक लायसेंस फीस, ड्यूटी की दरों, आवेदन पत्र का मूल्य तथा संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है तथा मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में म.प्र.राजपत्र बेवसाइड www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लाॅटरी आवेदन पत्र 09 मार्च 2020 को दोपहर 12 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है तथा अपराह्न 01 बजे तक जमा किए जाएगें। लाॅटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वाछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किए जाएगें। अपूर्ण लाॅटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जाएगें। नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रस्तुत लाॅटरी आवेदन पत्रों की जिला समिति द्वारा परीक्षण करने, खोलने एवं निराकरण की कार्यवाही 09 मार्च 2020 को अपराह्न 04 बजे की जाएगी।
Friday, March 6, 2020
नवीनीकरण हेतु शेष रही मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही 9 मार्च को
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